भारतीय संविधान के आधार पर हमारे देश में दो संसदीय शासन प्रणाली है जिसमे से एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा जिसे आम नागरिकों के सदन को संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। वही राज्यसभा जिसे राज्यों का परिषद या संसद का ऊपरी सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह दोनों संसद के ही सदन है इसलिए इन दोनों को लेकर लोगो के मन में कई तरह के सवाल होते है अधिकांश लोगो को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। इस लेख में हम आपको लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है (Differences Between Lok Sabha and Rajya Sabha) के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
लोकसभा और राज्य सभा में अंतर क्या है?
1. लोकसभा को आम जनता का सदन या संसद का निचला सदन भी कहते है। वही राज्य सभा को राज्यों का परिषद या संसद का ऊपरी सदन भी कहते है।
2. लोक सभा संसद का अस्थायी सदन होता है इसे भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पांच साल से पहले ही भंग किया जा सकता है, वही राज्य सभा संसद का स्थायी सदन होता है इसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता।
3.लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पांच सालो का होता है, वही राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है लेकिन राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवा-निवृत हो जाते है।
4. लोकसभा के सदस्य को जनता के द्वारा चुना जाता है, वही राज्य सभा के सदस्यों को विधान सभा के निर्वाचित सदस्य (यानि विधायक) के द्वारा चुना जाता है।
5. धन विधेयक को केवल लोक सभा में पेश किया जा सकता है यदि 14 दिन तक राज्य सभा धन विधेयक पर अपना सहमत नहीं जताता है तो विधेयक को स्वतः पारित मान लिया जाता है। बात की जाए राज्यसभा कि तो आपको बता दूँ राज्यसभा के पास धन विधेयक पारित करने की शक्ति नहीं होती।
6. लोकसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 552 होती है, वही राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है।
7. लोकसभा के सीटों पर चुनाव एक साथ होता है यानि हर पांच में लोकसभा के सीटों का चुनाव होता है, वही राज्य सभा के सभी सीटों के लिए चुनाव एक साथ नहीं होता।
8.लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते है वही राज्यसभा के सदस्य राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते है।
9.लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इनकी अनुपस्थिति में यह कार्य लोकसभा के उपाध्यक्ष करते है, वही राज्य सभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति करता है उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उप सभापति इस कार्य को करता है।
10. लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते है, वही राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, शिक्षा, समाजसेवा, खेल आदि क्षेत्र से जुड़े 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते है।
11. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गयी है, वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गयी है।
12. लोकसभा को अंग्रेजी में House of the People भी कहा जाता है, वही राज्यसभा को Council of States कहा जाता है।
13. यदि कैबिनेट के द्वारा कोई विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पता तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। वही राज्यसभा में पूरे कैबिनेट को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता।
14. केंद्रीय मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते है, वही राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होते।
दोस्तों इतने सारे अंतर होने के बावजूद दोनों सदन का अपना अलग अलग महत्व है और दोनों सदन सरकार को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते है।
अन्य जानकारी
इस लेख में हमने Lok Sabha and Rajya Sabha me antar के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दिया है मुझे उम्मीद है इस लेख को पढ़कर आपको लोकसभा और राज्य सभा में अंतर अच्छे से पता चल गया होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करे।